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Pilibhit News: छेड़खानी के अभियुक्त को चार वर्ष का कारावास

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पीलीभीत। घर में घुसकर बालिका से छेड़खानी करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/पाॅक्सो एक्ट शिवा पांडेय ने आरोपित को दोषी पाते हुए चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही चार हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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अभियोजन के अनुसार थाना दियोरिया क्षेत्र के ग्रामीण ने वर्ष 2017 में ग्राम गाजना सिंघारपुर के राहुल के विरुद्ध घर में घुसकर बालिका से छेड़खानी करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कई गवाह न्यायालय में पेश किए गए। न्यायालय ने सुनवाई के बाद राहुल को दोषी पाते हुए दंडित किया। संवाद
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