पीलीभीत। गैंगस्टर एक्ट के दो अलग-अलग मामलों में अपर सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अनु सक्सेना ने चार आरोपितों को दोषी करार देते हुए 2-2 वर्ष का कारावास व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
पहले मामले में थाना पूरनपुर के एसएचओ अनिल कुमार ने 27 दिसंबर 2013 को मोहल्ला राजगंज निवासी चुन्ना व नईम के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि ये लोग गैंग बनाकर अपराध कर धन अर्जित करते हैं। दूसरे मामले में थाना न्यूरिया क्षेत्र के मझोला निवासी मुकेश कुमार ने 11 अप्रैल 2008 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप के अनुसार 29 मार्च 2008 को बरेली के थाना क्योलड़िया के राजू व मोहम्मद रफीक ने सोने का बिस्कुट बताकर 50 हजार रुपये ले लिए। सुनार को दिखाने पर बिस्कुट नकली निकला। दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली देखने के बाद कोर्ट ने चारों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। इस मामले में दोषी दोनों सगे भाई शामिल हैं। संवाद