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Pilibhit News: चंदडॉडी के प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज

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पीलीभीत। ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के लिए आई धनराशि और मनरेगा के भुगतान में जांच के दौरान घपलेबाजी सिद्ध हुई है। इस पर डीएम संजय कुमार सिंह ने प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अंतिम जांच के लिए दो सदस्यीय जांच टीम को गठित कर 15 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है।
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ललौरीखेड़ा ब्लॉक क्षेत्र के गांव चंदडॉडी के रहने वाले प्रेमपाल, राकेश कुमार, पोपराम, तिलकराम, श्यामाचरन ने जिलाधिकारी को शपथ पत्र देकर ग्राम प्रधान पर विकास कार्य के नाम पर आई धनराशि का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए जांच कराए जाने की मांग की थी।
ग्रामीणों की शिकायत पर जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला ग्राम विकास संस्थान के जिला प्रशिक्षण अधिकारी और शारदा सागर खंड के सहायक अभियंता को जांच अधिकारी नामित किया गया था।
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जांच अधिकारी ने पूरे मामले की जांच कर अपनी आख्या जिलाधिकारी को भेजी थी। जांच आख्या के परीक्षण के बाद ग्राम प्रधान महेंद्र पाल और सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
प्रधान और सचिव की ओर से अपने-अपने नोटिस का जवाब जब पेश किया गया तो उनके परीक्षण में ग्रामीणों की ओर से लगाए गए सभी आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए थे। इसमें ग्राम निधि के खाता बाउचर में मनरेगा श्रमिकों के भुगतान में 16500 की गड़बड़ी सामने आई। वहीं वर्ष 2020-21 एवं 21-22 में ग्राम पंचायत में कराए गए कार्यों में 1.40 लाख रुपये का दुरुपयोग होना पाया गया।
ऐसे में ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन पंचायत सचिव अतुल पाठक प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए। इसी तरह से स्ट्रीट लाइट के मामले में भी ग्राम प्रधान एवं सचिव दोषी पाए गए। इसके अलावा रोजगार सेवक व तकनीकी सहायक पर भी दोष सिद्ध हुआ।
उक्त मामले में जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान महेंद्र पाल के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगाते हुए पूरे मामले की अंतिम जांच कराए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए उप कृषि निदेशक एवं लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को जांच अधिकारी नामित किया गया है। जिला पंचायत राज अधिकारी को ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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