पीलीभीत। जिला कारागार में निरुद्ध दोष सिद्ध कैदी की मौत के मामले में डीएम ने मजिस्ट्रेट की जांच के आदेश दिए हैं। जल्द ही मजिस्ट्रेट इस मामले में जांच कर अपनी रिपोर्ट डीएम को देंगे।
कोतवाली पूरनपुर क्षेत्र के ग्राम पिपरिया दुलई निवासी 47 वर्षीय राजू उर्फ अब्दुल्ला के खिलाफ वर्ष 2014 में थाना बिलसंडा में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट से संबधित मुकदमा दर्ज कराया गया था। न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोपी को 27 मार्च 2023 को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा 67 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया था।
कैदी की शुक्रवार को जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। कोतवाली पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमाॅर्टम के लिए भिजवाया। इस मामले में डीएम संजय कुमार सिंह ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। डीएम ने बताया कि जांच के लिए मजिस्ट्रेट को नामित कर दिया गया है। संवाद