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डीएम ने व्यापारियों से की अपील बिना मास्क न दें सामान

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पीलीभीत। कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर शनिवार से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी है। नाइट कर्फ्यू रात ग्यारह से सुबह पांच बजे तक प्रभावी रहेगा। इसमें कुछ विशेष सेवाओं को बाहर रखा गया है। शादी समारोह में दो सौ लोग शामिल हो सकेंगे। वहीं खुले मैदान होने वाले समारोह में क्षमता से पचास फीसदी लोग ही शामिल होंगे। डीएम ने व्यापारियों से बिना मास्क लगाए आए ग्राहकों को सामान न देने की अपील की है।गाइड लाइन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।
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गाइडलाइन के तहत सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। इसपर निगरानी के लिए स्थानीय निकाय के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। नाइट कर्फ्यू में आवश्यक सेवाएं, मालवाहक वाहनों, एंबुलेंस, कोविड से जुड़े कर्मियों को आने-जाने की अनुमति होगी। ऐसे लोगों की आईडी चेक की जाएगी। दुकानदारों से कहा गया कि बिना मास्क वालों को सामान न दें। निगरानी समितियां एक्टिव कर दी हैं। आयोजनों में लोगों को दो गज की दूरी का पालन कराया जाएगा। दूसरे प्रदेशों से आने वाले यात्रियों की सैंपल लेकर कोविड जांच कराई जाएगी। स्कूल-कॉलेेेजों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। रोडवेज और बस स्टेशन पर स्क्रीनिंग की जाएगी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। निजी बसों में एआरटीओ द्वारा कोविड की गाइड लाइन का पालन कराया जाएगा।
चुनावी सभाओं में कैसे होगा नियमों का पालन
प्रशासन ने भले ही गाइडलाइन जारी कर दी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चुनाव को लेकर हो रही सभाओं में इनका पालन कैसे कराया जाएगा। सभी पार्टियां इन दिनों चुनाव प्रचार में लगी हैं। शादियों में लोगों की सीमा का पालन कराना भी टेढ़ी खीर है। फिलहाल शनिवार से नियम लागू हो गए हैं।
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शासन के आदेश के बाद नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए हैं। निगरानी समिति सक्रिय कर दी हैं। शादी समारोह में दो सौ से ज्यादा लोग नहीं शामिल होंगे। गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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- पुलकित खरे, डीएम
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