फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

तराई में बाप-बेटों समेत  पांच ने काटा ऊधम

Fri, 18 Mar 2016 11:38 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पीलीभीत
विज्ञापन
विज्ञापन
 तराई के पचपेड़ा ताल्लुके महाराजपुर में बाप बेटों समेत पांच आरोपियों ने खूब ऊधम काटा। आरोपियों ने जुताई करने जा रहे एक सिख युवक की पिटाई की। बाद में मझारा के ग्रामप्रधान से 12 हजार रुपये और राशन कोटे का स्टाक रजिस्टर लूटने के साथ उनके नौकर से भी मारपीट की। भीड़ के पीछा करने पर आरोपी राजपुर गांव में जा छिपे। पुलिस ने पांचों आरोपियों को हिरासत में ले लिया।
विज्ञापन

पचपेड़ा ताल्लुके महाराजपुर निवासी गुरप्रीत सिंह गोपी बृहस्पतिवार की देर शाम ट्रैक्टर से अपने खेत की जुताई करने जा रहे थे। रास्ते में एक अन्य ट्रैक्टर पर सवार गांव निवासी लखविंदर सिंह व उसके दो पुत्रों ने उनको रोककर डीजल मांगा। गुरप्रीत ने दो लीटर डीजल दे दिया, लेकिन लखविंदर ने और डीजल देने को कहा। आरोप है कि डीजल देने से मना करने पर बाप-बेटों ने उसकी पिटाई कर दी। इस बीच दो अन्य लोग और आ गए और आरोपी उनके साथ अपने घर चले गए। बताते हैं कि कुछ देर बाद ही लखविंदर सिंह अन्य लोगों के साथ सफारी कार लेकर घर से निकल पड़ा। रास्ते में मझारा के ग्राम प्रधान कमलाकर और उनका नौकर गणेश ट्रैक्टर से आ रहे थे। आरोपियों ने उनसे भी डीजल देने को कहा। इस पर गणेश ने डीजल देने से इंकार कर दिया। आरोप है कि क्षुब्ध होकर आरोपियों ने गणेश की भी पिटाई कर दी। 
ग्रामप्रधान के मुताबिक आरोपियों ने उनकी जेब में रखे 12 हजार रुपये और राशन कोटे का स्टाक रजिस्टर लूट लिया। ग्राम प्रधान ने मामले की जानकारी ग्रामीणों और पुलिस को भी दी। सूचना पर ग्रामीणों ने कार का पीछा करना शुरू कर दिया, जिस पर आरोपी राजपुर गांव में मोहन के घर में जा घुसे। भीड़ देख मोहन ने घर में ताला डाल दिया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने आक्रोशित भीड़ को समझाने के बाद आरोपियों को हिरासत में ले लिया। तमाम ग्रामीण भी थाने पर जा धमके। ग्राम प्रधान ने बताया कि यदि पुलिस ने लूट का मुकदमा दर्ज नहीं किया तो वह उच्चाधिकारियों से मिलेंगे। उधर, दारोगा मेहरबान सिंह ने बताया कि जांच में मामला मारपीट का पाया गया है, जिसमें मुख्य आरोपी सुखचैन सिंह और सरजीत सिंह निवासी दियोरिया हैं। पांचों आरोपियों का धारा 147, 323, 504, 506 के तहत चालान किया है। पुलिस ने लूट की घटना से इंकार किया है। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें