फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बलात्कार के आरोप में सात वर्ष कैद, जुर्माना

Wed, 15 Apr 2015 11:39 PM IST
पीलीभीत।
विज्ञापन
विज्ञापन
त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश योगेश चंद्र त्रिपाठी ने बलात्कार के आरोप में थाना बीसलपुर क्षेत्र के सजंय कुमार को दोषी पाकर सात वर्ष कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना सुनाया है।
विज्ञापन


घटना 12 मई 2013 को शाम 7.30 बजे की बताई गई है। पीड़िता खेत में शौच करने के लिए गई थी। जहां पर उसके साथ बलात्कार किया गया। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय योगेश चंद्र त्रिपाठी ने की थी। बुधवार को मामले में फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने आरोपी संजय कुमार को सात वर्ष कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना सुनाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें