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बालिका को जलाकर मारने के आरोपी को उम्रकैद

Wed, 15 Jul 2015 11:32 PM IST
पीलीभीत।
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सवा दो साल पहले शहर में एक बालिका को जलाकर मारने के आरोपी मुन्ना को त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश योगेश चंद्र त्रिपाठी ने दोषी पाकर आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना सुनाया है।
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मामला शहर के मोहल्ला बेनीचौधरी में 20 मई 2013 के रात आठ बजे का है। 16 वर्षीय बालिका अपनी बुआ के घर से आ रही थी। मोहल्ले के ही मुन्ना ने दो अन्य लोगों के साथ उसे मोबाइल दिया और कहा कि अपने पास रख ले। वह लोग मोबाइल से बातें करते रहेंगे। बालिका ने मोबाइल लेने से इंकार कर दिया। इस पर उसे खींचकर आरोपी अपने साथ ले जाने लगे। विरोध करने पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी।

शोर पर घर वाले व अन्य आ गए तब आरोपी भाग गए। घटना की सूचना उसी रात 9.30 बजे कोतवाली में दी गई। बालिका को जिला अस्पताल ले जाया गया जहां उसका मृत्यु पूर्व ब्यान दर्ज हुआ। बालिका की अस्पताल में मौत हो गई। त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश योगेश चंद्र त्रिपाठी ने आरोपी मुन्ना को दोषी पाकर आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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विवाहिता को जिंदा जलाने के प्रयास का आरोप
बिलसंडा। दहेज में पांच लाख रुपये और कार की डिमांड पूरी न हो पाने से नाराज ससुराल वालों ने एक विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाल दिया। आरोप है कि केरोसिन छिड़ककर विवाहिता को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। पुलिस ने पति समेत छह लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज की है।

नगर के बमरोली मार्ग स्थित श्रीपाल जायसवाल की बेटी दीपशिखा ने बीसलपुर कोतवाली में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा है कि उसका विवाह छह वर्ष पूर्व बीसलपुर के मोहल्ला शास्त्री नगर निवासी जगदीश प्रसाद जायसवाल के पुत्र विकास के साथ हुआ था। पिता ने शादी के समय दहेज में कई लाख रुपये का सामान और बाइक दी। इसके बावजूद उसके ससुराल वाले मायके से पांच लाख रुपये और अल्टो कार लाने का दबाव बनाने लगे।

आरोप है कि इंकार करने से नाराज ससुराल वाले उसे जिंदा जलाने की कोशिश किए और मारपीट कर घर से भगा दिया। कई माह तक समझौते के प्रयास होता रहा। बात न बनने पर उसने मंगलवार को मायके वालों के साथ कोतवाली पहुंचकर मामले की तहरीर दी। जिस पर पुलिस ने आरोपी पति विकास जायसवाल, ससुर जगदीश प्रसाद, सास जयदेवी, जेठ संजीव जायसवाल और जेठानी ममता जायसवाल समेत पांच लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीडन की रिपोर्ट दर्ज की है।

उधर गांव भबितेरा निवासी बनवारीलाल की विवाहित पुत्री मिथिलेश कुमारी ने दहेज में बाइक और दो लाख रूपयों की डिमांड पूरी न हो पाने पर ससुराल वाले उसे घर से निकालने और पति द्वारा दूसरी शादी भी कर लेने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी पति तेजबहादुर, ससुर रामपाल, सास प्यारीदेवी, ननद लतादेवी, मीनादेवी, चचिया ससुर पप्पू, देवर घनश्याम और सचिन के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज की है।
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