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डकैती के चार आरोपियों को 10 वर्ष कैद, जुर्माना भी

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पीलीभीत। त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार ने डकैती के करीब 23 वर्ष पुराने मामले में चार आरोपियों को दोषी पाकर दस वर्ष के कठोर कारावास और दो-दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। एक आरोपी की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है।
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करीब 23 साल पहले थाना जहानाबाद क्षेत्र के गांव कल्यानपुर चक्रतीर्थ निवासी पूरनलाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार पूरनलाल को उनकी ताई रामकली ने गोद ले लिया था। रामकली ने अपनी 18.5 बीघा जमीन का 1.60 लाख रुपये में सौदा बांकेलाल से किया था। इस जमीन का बैनामा बहेड़ी में होना था। 17 जून, 1996 को पूरनलाल ने गांव के बाबा रामचंद्र दास की जीप किराए पर 600 रुपये में तय की थी। गांव के प्रधान लालमन वर्मा और गांव के ओमप्रकाश को अपने साथ चलने को कहा था। पूरनलाल अपने पिता और ताई आदि के साथ बैनामा कराने बहेड़ी पहुंचे। शाम करीब चार बजे पूरनलाल की ताई को जमीन के 1.60 लाख रुपये के मिले। सारी रकम एक बैग में रख ली थी। वहां से लौटते समय बाबा रामचंद्र दास जीप को परेवा रोड से लेकर आए। गांव चका के पास रामचंद्र दास जीप को रोकने के बाद बोनट उठाकर खटर पटर करने लगे। जीप में सवार लोगों कहने के बाद भी उन्होंने जल्दी नहीं की। वहां से डेढ़-दो घंटे बाद बाबा जीप लेकर चले। रात साढ़े आठ बजे रास्ते में गांव बगवा के समीप तमंचा लिए चार लोग मिले। मना करने के बाद भी रामचंद्र दास ने जीप बदमाशों के पास रोक दी। इनमें गांव का झम्मन आदि शामिल थे। इन चारों और बाबा ने तमंचों की बटों से मारपीट कर पूरनलाल की ताई से रुपयों से भरा बैग छीन लिया, जिससे वह बेहोश हो गईं। बदमाशों के चले जाने के बाद पूरनलाल ने जहानाबाद थाने जाकर तहरीर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अभियुक्त झम्मनलाल, रामचंद्र दास, गिरधारीलाल, चोखेलाल और जोखेलाल के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। विवेचना के दौरान 1,15,500 रुपये भी बरामद हुए। मामले की सुनवाई के दौरान जोखेलाल की मौत हो गई। त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार ने झम्मन लाल, रामचंद्र दास, गिरधारी लाल और चोखे लाल को दोषी पाकर 10-10 वर्ष कैद और दो-दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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