सुविधा शुल्क नहीं देने पर पात्र लाभार्थी को प्रधानमंत्री आवास से वंचित कर दिया गया। जांच में आरोप ठीक पाए जाने पर पीडी ने सख्ती दिखाते हुए सचिव के वेतन से 1.20 हजार रुपये की रिकवरी के आदेश दिए हैं।
मामला ललौरीखेड़ा ब्लॉक की ग्रापं नूरपुर का है। यहां के रहने वाले प्रेमपाल ने शिकायत की थी सचिव रिजवान ने उससे सुविधा शुल्क मांगा था। नहीं देने पर एक ही नाम के दो व्यक्ति होने पर आवास अपात्र को आवंटित कर दिया। उसके खाते में धनराशि भी भेज दी गई। मामले की शिकायत बीते दिनों डीएम से की गई। डीएम के निर्देश पर पीडी अनिल कुमार ने मामले की जांच कराई तो आरोप ठीक मिले। इस मामले में सोमवार को सचिव रिजवान से 1.20 लाख की रिकवरी के आदेश कर दिए गए। गलत तरीके से अपात्र को आवास आवंटित करने के मामले में सचिव को नोटिस भी भेजा गया है। पीडी डीआरडीए अनिल कुमार का कहना है कि जांच में अपात्र को आवास देने का मामला ठीक पाया गया है। सचिव के वेतन से रिकवरी की जाएगी।