पीलीभीत। देवहा नदी को शहर के कूड़े से प्रदूषित करती नगर पालिका के दो वाहन को सामाजिक वानिकी की टीम ने पकड़ लिया। सामाजिक वानिकी की ओर से दोनों वाहन चालक के खिलाफ 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए केस दर्ज किया गया।
एनजीटी (राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण) के नियमानुसार नदियों को प्रदूषित करना प्रतिबंधित है। इसके बाद भी नगर पालिका अपना कूड़ा देवहा नदी में डालते हुए दिख जाती है। मंगलवार को सामाजिक वानिकी के डीएफओ भरत कुमार को सूचना हुई कि देवहा नदी की ओर नगर पालिका की एक जेसीबी और टैक्ट्रर-ट्रॉली कूड़ा डालने जा रही है। सूचना के आधार पर डीएफओ भरत कुमार ने मौके पर सामाजिक वानिकी की टीम को भेजा। टीम ने मौके पर एक टैक्ट्रर-ट्रॉली और जेसीबी को पकड़ लिया। टीम ने कार्रवाई करते हुए नगर पालिका के वाहन चालकों पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया और उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। डीएफओ भरत कुमार ने बताया कि नदियों को प्रदूषित करना एनजीटी के मानकों के नियमों का उल्लंघन है। कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही सफाई को लेकर चेतावनी भी दी गई है।