फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Pilibhit News: गैंगस्टर के दोषी को दो साल और 10 माह का कारावास

Mon, 12 Jan 2026 11:55 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
विज्ञापन
विज्ञापन
पीलीभीत। विशेष न्यायाधीश गीता सिंह ने गैंगस्टर के आरोपी को दोषी पाते हुए दो साल और 10 माह के कारावास की सजा सुनाई। पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन

अभियोजन के मुताबिक बरेली के थाना बहेड़ी क्षेत्र के गांव गागूनगर निवासी गुड्डू उर्फ साबिर और रहीस अहमद उर्फ दन्ना आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी व अवैध असलहा रख कर अपराध कर रहे थे। आरोपियों के खिलाफ थाना सुनगढी और कोतवाली में कई धाराओं सहित गैंगस्टर एक्ट में रिपोर्ट दर्ज है। पुलिस ने वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान गुड्डू उर्फ साबिर की पत्रावली को अलग कर न्यायालय ने सुनवाई की। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी गुड्डू उर्फ साबिर को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें