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Pilibhit News: दहेज हत्या के दोषी पति को 10 साल कैद, सास-ससुर बरी

Thu, 08 Jan 2026 11:30 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
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पीलीभीत। दहेज से असंतुष्ट पति पर पत्नी की हत्या करने का आरोप सिद्ध होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार ने दोषी पति को 10 साल की सजा सुनाई। सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। साक्ष्य के अभाव में सास-ससुर को दोष मुक्त कर दिया।
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अभियोजन के मुताबिक श्रीकृष्ण लाल ने 14 अप्रैल 2021 को थाना बरखेड़ा में तहरीर देकर बताया कि उसकी पुत्री पूनम वर्मा की शादी थाना बरखेड़ा के ग्राम करनापुर के गोकरन लाल के साथ 30 मई 2015 को हुई थी।
शादी के बाद गोकरन लाल, ससुर मोतीराम उर्फ कल्लू व सास सुखदेवी दो लाख रुपये और मोटर साइकिल की मांग करने लगे।
पूनम वर्मा को प्रताड़ित करने लगे। दहेज की मांग पूरी न होने पर आरोपियों ने 13 अप्रैल 2021 को 12 बजे दिन में उसकी हत्या कर दी। पूनम वर्मा सात माह की गर्भवती थी।
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तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कई गवाह न्यायालय में पेश किए।
न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद पति गोकरन लाल को दोषी पाते हुए 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। सास सुखदेवी और ससुर मोतीराम उर्फ कल्लू को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
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