पीलीभीत। कपड़ा व्यापारी के घर में घुसकर मारपीट और छेड़छाड़ करने के मामले में नामजद नगर पंचायत जहानाबाद की चेयरमैन ममता गुप्ता और उनके दो बेटे और बेटी को न्यायालय से राहत मिल गई। सत्र न्यायाधीश महताब अहमद ने सुनवाई के बाद उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी मंजूर कर ली। इस मामले में चेयरमैन पति की जमानत पहले ही मंजूर हो चुकी है।
घटना 27 अप्रैल की रात करीब 10 बजे हुई थी। कस्बा जहानाबाद के एक कपड़ा व्यापारी ने चेयरमैन जहानाबाद ममता गुप्ता, उनके पति दुर्गाचरन गुप्ता के अलावा उनके दो बेटे शिवा, शकुन और बेटी शिल्पी गुप्ता पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कपड़ा व्यापारी का आरोप था कि चेयरमैन पति अपने दोनों बेटों के साथ पुरानी रंजिश में उनके घर में घुस आए और पिटाई की। व्यापारी की पत्नी से छेड़छाड़ का भी आरोप था। इसके बाद चेयरमैन और उनकी बेटी पर भी घर में घुसकर पिटाई करने और धमकाने की बात कही गई थी। चेयरमैन, उनके दो बेटे और बेटी की ओर से अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश महताब अहमद की अदालत में दिया गया। सुनवाई के बाद जिला जज ने सभी की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली। बता दें कि इसी कपड़ा व्यापारी की ओर से तीन जून को जहानाबाद चेयरमैन पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उसमें चेयरमैन पति इस समय जेल में बंद हैं।