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चरस रखने के आरोपी को 10 वर्ष कैद, जुर्माना

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पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश अलका भारती ने चरस रखने के आरोपी कस्बा बीसलपुर के मोहल्ला ग्यासपुर निवासी बुंदन शाह को दोषी पाकर 10 वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।।
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अभियोजन के अनुसार बीसलपुर पुलिस तीन मई 2016 की शाम सात बजे ईदगाह चौराहे के पास गश्त कर रही थी। उसी समय दौरान सूचना मिली कि बीसलपुर के मोहल्ला ग्यासपुर निवासी शहजादे शाह का बेटा बुंदन शाह के पास चरस है। वह चीनी मिल तिराहा के पास खड़ा है। सूचना पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर दाहिने हाथ में पकड़ी पॉलिथीन में उससे दो किलोग्राम चरस बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की ओर से थाना बीसलपुर के पैरोकार मोहम्मद तल्हा सहित पांच गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। अपर सत्र न्यायाधीश अलका भारती ने दोनों पक्षों के तर्कों के आधार पर और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुए बुंदन शाह को अवैध चरस रखने का दोषी पाकर 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया। सजा सुनाने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया।
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