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Pilibhit News: वृद्धावस्था पेंशन के लिए परिवार रजिस्टर की नकल अब अनिवार्य

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नए आवेदकों के फाॅर्म भी पोर्टल पर होंगे वापस, शासन से आया आदेश, जिले में करीब 73 हजार से अधिक बुजुर्गाें को मिल रही वृद्धावस्था पेंशन
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पीलीभीत। वृद्धावस्था पेंशन के नियमों में बदलाव किया गया है। अब वृद्धावस्था पेंशन लेने वाले बुजुर्गाें को परिवार रजिस्टर की नकल या फिर शैक्षिक प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। शासन से आए आदेश के बाद अफसरों ने इसकी कवायद शुरू कर दी है।
60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के पात्र बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। इसके लिए लाभार्थी को समाज कल्याण विभाग में आवेदन करना होता है। इसके बाद हर तिमाही बुजुर्गाें के खाते में शासन स्तर से प्रतिमाह एक हजार रुपये की धनराशि भेजी जाती है। समाज कल्याण विभाग की ओर से जिले में करीब 73 हजार 402 बुजुर्गाें को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसमें 40 हजार 716 पुरुष और 32 हजार 686 महिलाएं शामिल हैं। वृद्धावस्था योजना का लाभ लेने के लिए अब तक इन बुजुर्गाें को आधार कार्ड में अंकित जन्मतिथि को आधार माना जाता था। अब योजना का लाभ लेने के लिए बुजुर्गाें को परिवार रजिस्टर की नकल लगानी होगी। साथ ही बुजुर्ग शैक्षिक प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं।
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नए वित्तीय वर्ष में शासन स्तर से इस योजना के नियमों में बदलाव किया गया है। समाज कल्याण अधिकारी चंद्र मोहन विश्नोई ने बताया कि वृद्धावस्था योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को परिवार रजिस्टर की नकल या फिर शैक्षिक प्रमाण पत्र लगाना होगा। इसके बाद ही उन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा। संवाद
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आवेदकों को भी दोबारा से अपलोड करने होंगे दस्तावेज
जिन लोगों ने वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए विभागीय बेवसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया है। उन सभी आवेदकों को भी दोबारा से यह प्रमाण पत्र संलग्न कर आवेदन करना होगा। इन प्रमाण पत्र के न लगाने पर उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
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