पीलीभीत। गैंगस्टर एक्ट के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अनु सक्सेना ने अकील उर्फ रंगीला को दोषी पाते हुए दो वर्ष दो माह 15 दिन की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। सजा में जेल में बिताई अवधि समायोजित की गई है।
अभियोजन के अनुसार, छह दिसंबर 2012 को बीसलपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि शामा अपने साथियों अहसान, फरियाद, देवदत्त, अकील उर्फ रंगीला और लल्लू उर्फ लालू के साथ संगठित गिरोह चलाता है। गिरोह के सदस्यों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज थे। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अकील ने अदालत में जुर्म कबूल करने का प्रार्थना पत्र दिया। इस पर अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई। संवाद