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Pilibhit News: कॉलोनाइजर और मकान विक्रेता पर धोखाधड़ी का आरोप, रिपोर्ट दर्ज

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पीलीभीत। शहर कोतवाली क्षेत्र में एक महिला से मकान के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पीड़िता के अनुसार, विवादित संपत्ति को गैर विवादित बताकर बेच दिया गया। बाद में फाइनेंस कंपनी ने उस पर लोन बकाया होने का नोटिस चस्पा कर दिया। मामले में कोर्ट के आदेश पर कॉलोनाइजर और विक्रेता के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
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ग्राम खपरैल गौटिया निवासी सीमा उपाध्याय पत्नी स्वर्गीय जयप्रकाश शर्मा ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि उन्होंने कॉलोनाइजर पिंटू यादव की मध्यस्थता में रवि मौर्य से एक मकान खरीदा था। पिंटू यादव ने मकान को पूरी तरह विवाद रहित बताया था। सीमा उपाध्याय ने लोन लेकर मकान खरीदा और उसमें रहने लगीं।
कुछ महीने बाद बरेली स्थित एक फाइनेंस कंपनी ने नरेश पुत्र प्रभचरन निवासी ग्राम धुंधरी, थाना जहानाबाद के नाम से लोन बकाया होने का नोटिस उनके घर के बाहर चस्पा कर दिया।
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जब उन्होंने इस बारे में पिंटू यादव और रवि मौर्य से बात की तो दोनों ने गलती से नोटिस लगने की बात कहकर मामला टाल दिया। कुछ समय बाद फाइनेंस कंपनी और पुलिस दोबारा घर पहुंची और घर खाली करने की चेतावनी दी। तब सीमा उपाध्याय को पता चला कि मकान पहले से ही लोन में गिरवी था और उन्हें धोखे से बेचा गया है।
आरोप है कि एक सितंबर को जब वह अपने भाई के साथ आरोपियों से मिलने गई, तो उन्होंने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। कोतवाल सत्येंद्र कुमार ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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