फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Pilibhit News: क्लियर ब्रांड पानी का नमूना फेल दूध विक्रेताओं पर भी लगा जुर्माना

विज्ञापन
विज्ञापन
पीलीभीत। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से जांच के लिए भेजा गया बोतलबंद क्लियर ब्रांड के पानी का नमूना अधोमानक पाया गया। एडीएम वित्त एवं राजस्व ऋतु पूनिया ने विक्रेताओं पर पांच-पांच हजार और कंपनी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया हैं। वहीं दूध का नमूना अधोमानक मिलने पर दाे विक्रेताओं पर भी 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
विज्ञापन

खाद्य सुरक्षा की टीम ने अक्तूबर 2024 में शहर के मोहल्ला सिविल लाइन नार्थ में केजीएन काॅलोनी के निकट यूनिवर्सल ट्रेडर्स से बोतलबंद क्लियर ब्रांड के पानी का नमूना लिया था। प्रयोगशाला में जांच के बाद पानी अधोमानक पाया गया। विभाग की ओर से एडीएम वित्त एवं राजस्व न्यायालय में वाद दायर किया गया।
एडीएम ऋतु पूनिया ने वाद का निस्तारण करते हुए विक्रेता फराज शाह खान और नूर ए नजर पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया तो कारोबारकर्ता एसआरएम स्प्रिंग्स प्राइवेट लिमिटेड फरीदपुर-बरेली पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड आरोपित किया। क्लियर ब्रांड का पानी जिले में धड़ल्ले से बिक रहा है। जिले के प्रमुख सरकारी कार्यालयों में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है।
विज्ञापन

इसी प्रकार एडीएम वित्त एवं राजस्व न्यायालय ने खाद्य सुरक्षा के अन्य मामलों का निस्तारण करते हुए तीन दूध विक्रेताओं पर भी 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसमें दिसंबर 2024 को रामलीला मार्ग निकट रेलवे क्राॅसिंग के पास से लिए गए दूध का नमूना फेल होने पर विक्रेता अनोखे लाल निवासी सुंदरपुर पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड आरोपित किया गया तो दूध विक्रेता आशीष कुमार पर भी 25 हजार का जुर्माना लगाया गया।
विज्ञापन

दूध का नमूना नवंबर 2024 में लिया गया था। दूध विक्रेता सुराज अहमद, रामभरोसे व रामसिंह पर भी जुर्माना लगाया गया है। संवाद
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें