फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Pilibhit News: थाने की भ्रामक रिपोर्ट पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सख्त, ट्रैक्टर-ट्रॉली रिलीज करने का आदेश

विज्ञापन
विज्ञापन
पीलीभीत। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने थाना अमरिया में खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली को उसके स्वामी के सुपुर्द करने का आदेश देते हुए थानाध्यक्ष की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर संबंधित थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई पर भी विचार करने को कहा है।
विज्ञापन

ग्राम कैंचू टांडा, थाना अमरिया निवासी तहसीन खान ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि उसकी ट्रैक्टर-ट्रॉली को बिना वैधानिक आधार के थाने में खड़ा करा दिया गया है, जबकि उसे वाहन की आवश्यकता है। इस पर न्यायालय ने थाना अमरिया से आख्या तलब की। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वाहन को अवैध खनन के मामले में पकड़ा गया था। वहीं, खनन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त आख्या में इस संबंध में किसी जानकारी से अनभिज्ञता जताई गई। बाद में पुलिस की दूसरी रिपोर्ट में भी पूर्व रिपोर्ट से भिन्न तथ्य सामने आए। न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष वाहन के विधिवत निरुद्ध होने का कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंगलदेव सिंह ने पुलिस की विरोधाभासी रिपोर्टों को गंभीरता से लेते हुए इसे थानाध्यक्ष की लापरवाही माना। पुलिस अधीक्षक को संबंधित थानाध्यक्ष के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र भेजने का निर्देश भी दिया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें