बीसलपुर। कोतवाली पुलिस ने फारुख की हत्या के मामले में दोनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र बनाकर कोर्ट में दाखिल कर दिए हैं।
नगर के मोहल्ला बख्तावर लाल निवासी रफीक खान ने छह जुलाई 2026 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि मोहल्ले के अनमोल मिश्रा और मोहल्ला दुबे के रोहित कुमार उनके पुत्र फारुख खान को 29 जून 2026 को उत्तराखंड में घूमने की बात कह कर घर से बाइक पर बिठाकर ले गए थे।
तीनों युवक आपस में गहरे मित्र थे। उसके बाद तीन जुलाई 2026 को पुलिस ने फारुख खान का शव थाना बिलसंडा क्षेत्र के गांव गौहनिया स्थित खाई से बरामद किया था। पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया था, जिसके कारण बिसरा सुरक्षित किया गया था। कोतवाल संजीव शुक्ला ने दोनों आरोपियों को उसी समय गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों ने पुलिस के समक्ष फारुख खान की हत्या करने का जुर्म इकबाल कर लिया था। पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी थी, जो अब पूरी हो गई है।
इस बाबत सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि दोनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र बनाकर विभागीय उच्च अधिकारियों के माध्यम से कोर्ट भेज दिए गए हैं। संवाद