पीलीभीत। आप ने दूसरे जनपद से बीएस-4 गाड़ी खरीदी है तो 31 मार्च से पहले उसका रजिस्ट्रेशन करा लें। इसके बाद बीएस-फोर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। उसे अवैध घोषित कर दिया जाएग। जनपद में अन्य जनपदों से खरीदे गए इस तरह के 450 वाहन दौड़ रहे हैं। गैर जनपदों से वाहन मालिकों को अस्थाई रजिस्ट्रेशन मिलता है। अपने जनपद में आकर उनको स्थायी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तमाम वाहन मालिकों ने बाहर से खरीदे अपने वाहनों का स्थायी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद शोरूम मालिकों में बीएस-4 वाहनों की बिक्री को लेकर हड़कंप मचा है। शोरूम मालिकों ने आनन फानन में विशेष छूट देते हुए गाड़ियों की बिक्री शुरू कर दी। ग्राहक छूट मिलने से गाड़ी तो खरीद रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं। ऐसे 450 वाहन पीलीभीत में दौड़ रहे हैं, जिन्होंने दूसरे जनपदों से गाड़ी तो खरीद ली, लेकिन अस्थायी रजिस्ट्रेशन को स्थायी कराने के लिए उप संभागीय कार्यालय में आवेदन नहीं किया। ऐसे में ये वाहन 31 मार्च को अवैध घोषित हो जाएंगे और रोड पर नहीं दौड़ सकेंगे। उप संभागीय परिवहन विभाग का कहना है कि बीएस-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन 31 मार्च की रात तक होंगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेंगे। ग्राहक वाहन खरीदते समय पहले रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर दें। इससे समय रहते रजिस्ट्रेशन किया जा सके। एआरटीओ अमिताभ राय ने बताया कि अन्य जनपदों से वाहन खरीदने वाले 31 मार्च से पहले उनके कार्यालय में आकर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर दें। इसके बाद बीस-4 वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा।