पीलीभीत। बीसलपुर मिष्ठान भंडार का मावा जांच में अधोमानक निकला। अपर जिलाधिकारी राम सिंह गौतम ने बीसलपुर मिष्ठान भंडार के स्वामी पारस गुप्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
मिलावटी खाद्य पदार्थों को लेकर मार्च में चले अभियान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी तेज बहादुर सिंह ने जेपी रोड स्थित बीसलपुर मिष्ठान भंडार से मावा का नमूना लिया था। इसे जांच के लिए भेजा गया था। 31 मार्च को जब रिपोर्ट आई तो मावा अधोमानक होने की पुष्टि हुई। इसपर दुकानदार को नोटिस जारी किया गया।
इसके बाद 17 जुलाई 2023 को एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया। वाद दायर होने के बाद दुकानदार को पक्ष रखने के लिए कहा गया लेकिन वह नहीं आए। इसपर अपर जिलाधिकारी ने सुनवाई के बाद अधोमानक मावा होने पर बीसलपुर मिष्ठान भंडार के स्वामी पारस गुप्ता निवासी जेपी रोड चौक बाजार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
जुर्माने की धनराशि एक माह में जमा करने के आदेश दिए गए है। साथ ही तहसीलदार सदर को यह आदेश दिया गया है कि तय समय में धनराशि जमा न करने पर भू राजस्व की भांति इसकी वसूली की जाए।