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प्रशासन ने तय किया एंबुलेंस का किराया, मनमानी रोकने को बनाए नोडल अधिकारी

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पीलीभीत। कोरोना संक्रमण के बीच मरीजों को लाने-जाने के लिए एंबुलेंस का किराया प्रशासन की ओर से तय कर दिया गया है। नोडल अधिकारी बनाकर पालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है। अगर कोई तय रेट से अधिक वसूलता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी।
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डीएम पुलकित खरे ने बताया कि मरीजों की सुविधा के लिए श्रेणीवार एंबुलेंस का किराया निर्धारित कर दिया गया है। ऑक्सीजन रहित एंबुलेंस 10 किमी की दूरी तक एक हजार रुपये और उससे अधिक पर 100 रुपये प्रति किमी दर से किराया वसूल सकेंगी। ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस 10 किमी तक के 1500 रुपये और उससे अधिक पर 100 रुपये प्रति किमी किराया वसूलेंगी। वेंटिलेटर सपोर्टेड /बाईपैप एंबुलेंस का किराया 10 किमी तक 2500 रुपये और उसके अधिक पर 200 रुपये प्रति किमी के हिसाब से किराया देय होगा। मरीज को कोविड अस्पताल तक पहुंचाने के बाद एंबुलेंस की वापसी का किराया अनुमन्य नहीं होगा। अगर कोई अधिक रकम वसूलता है तो यूपी 112 पुलिस के नंबर पर भी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए नोडल अधिकारी के तौर पर जिम्मेदारी सीओ सिटी वीरेंद्र विक्रम और एआरटीओ अमिताभ राय को दी गई है। सीओ सिटी के मोबाइल नंबर 9454401332, एआरटीओ के नंबर 8005441189 पर भी शिकायत की जा सकती है।
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