पीलीभीत। शादी का झांसा देकर करीब तीन साल तक युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाने और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देने के आरोपी की अपर सत्र न्यायाधीश महेंद्र श्रीवास्तव ने अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
अभियोजन के मुताबिक, थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के ग्राम कटकवारा निवासी सुखपाल वर्मा के खिलाफ एक युवती ने 24 जुलाई को थाना सुनगढ़ी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि करीब तीन साल पहले उसकी पहचान आरोपी से हुई थी। आरोपी ने उसे बताया कि वह अपनी पत्नी से अलग रहता है और उसकी एक पुत्री है। उसने शादी का भरोसा देकर युवती को अपने राजीव कॉलोनी स्थित किराये के मकान में रखा और तीन साल तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा।
शादी का दबाव डालने पर उसने इन्कार कर दिया और पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। आरोपी की ओर से अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र दिया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इन्कार कर दिया। संवाद
पुलिस टीम पर फायरिंग के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
पीलीभीत। पुलिस टीम पर फायरिंग में सिपाही को गोली लगने के मामले में आरोपी तसलीम उर्फ वली अहमद की अग्रिम जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश महेंद्र श्रीवास्तव ने खारिज कर दी।
अभियोजन के मुताबिक 22 जुलाई 2026 को जहानाबाद पुलिस की एक टीम एक मामले में वांछित आरोपियों की तलाश में गई थी। पुलिस के पहुंचने पर आरोपियों की ओर से फायरिंग की। इससे एक पुलिसकर्मी के पैर में गोली लगी। पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई के बाद आरोपी पक्ष के लोग मौके से भाग निकले। आरोपियों के खिलाफ थाना जहानाबाद में मामला दर्ज किया गया है। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। संवाद