पीलीभीत। शासन ने बेसिक स्कूलों और अन्य निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों का पैन नंबर जारी करने के आदेश दिए हैं। अब यह नंबर विद्यार्थियों की टीसी पर भी दर्ज किया जाएगा। बीएसए ने इसको लेकर बीईओ को निर्देश जारी किए हैं। कहा गया है कि यदि बिना पैन नंबर के टीसी को अग्रसारित किया तो कार्रवाई की जाएगी।
शासन ने सभी विद्यार्थियों के लिए पैन नंबर अनिवार्य कर दिया है। अब सभी शैक्षिक प्रमाणपत्रों पर पैन नंबर को दर्ज करना होगा। बिना इस नंबर के प्रमाणपत्रों को मान्य नहीं माना जाएगा।
जिला बेसिक शिक्षाधिकारी अमित कुमार सिंह ने सभी बीईओ को निर्देश जारी किए हैं कि टीसी पर विद्यार्थी का पैन नंबर दर्ज किया जाए। यदि बिना पैन नंबर के टीसी आती है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।