दूसरों से रिकवरी करने वाले विभाग के अधिकारी से अब राज्य आयोग ने रिकवरी के आदेश दिए हैं। शहर के तालाबों के बारे में मांगी गई सूचनाएं न देने पर राज्य सूचना आयोग ने तहसीलदार पर 25 हजार का जुर्माना डाला है।
पूरनपुर के मोहल्ला गनेशगंज निवासी अधिवक्ता मुरारी श्रीवास्तव ने सदर तहसीलदार से 29 अप्रैल 2010 को शहर विभिन्न तालाबों सहित सात बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थी, लेकिन वर्षों बीतने के बाद भी तहसीलदार सदर ने सूचनाएं नहीं दी। अधिवक्ता ने इसकी शिकायत आयोग से की जिस पर आयोग ने तहसीलदार को तलब किया, लेकिन वह आयोग में भी उपस्थित नहीं हुए और न ही सूचना उपलब्ध कराई। इस पर आयोग ने तहसीलदार पर 25 हजार का जुर्माना डाला है। सूचना आयुक्त खदीजातुल कुबरा ने डीएम से जुर्माने की धनराशि वसूली तहसीलदार के वेतन से करने के आदेश भी दिए हैं।