विवाहिता की हत्या में पति और सास-ससुर को उम्रकैद, जुर्माना
दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर की गई थी नरगिस की हत्या
अमर उजाला ब्यूरो
पीलीभीत।
स्पेशल जज ईसी एक्ट अमरजीत वर्मा ने विवाहिता की हत्या में उसके आरोपी पति, सास और ससुर को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही प्रत्येक को 16 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
बरेली जिले के कस्बा फरीदपुर निवासी बुंदन ने 13 मई 2016 को पुलिस अधिकारियों को अर्जी देकर बताया था कि ढाई साल पहले बिलसंडा थाना क्षेत्र के गांव विलासपुर निवासी अफसर अली ने उसकी पुत्री नरगिस से प्रेम विवाह किया था। शादी के कुछ समय बाद से ही पति, ससुर अख्तर अली, सास शाहजबीन आदि दहेज में एक लाख रुपये और बाइक की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने लगे। 22 अप्रैल 2016 को इन लोगों ने दहेज के कारण नरगिस की हत्या कर दी। बिलसंडा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की। आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान सहायक शासकीय अधिवक्ता अपराध नेमचंद वर्मा ने सात गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज कराए। सुनवाई के बाद स्पेशल जज ईसी एक्ट अमरजीत वर्मा ने मामले में फैसला सुनाया। जिसमें विवाहिता के पति अफसर अली, सास शाहजबीन व ससुर अख्तर अली को दोषी पाकर आजीवन कारावास और प्रत्येक को 16 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।