पीलीभीत। घास काटने गई महिला के साथ खेत में दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी पाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी डब्ल्यूपी अनु सक्सेना ने 21 हजार रुपये जुर्माना सहित 15 साल के कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन के मुताबिक, थाना जहानाबाद के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह 15 अगस्त 2009 को अपनी पत्नी के साथ घास काटने खेत पर गया था। जिस खेत में वह घास काट रहा था, वहां से करीब तीन सौ मीटर की दूरी पर गन्ने के दूसरे खेत में उसकी पत्नी घास काट रही थी। मौका पाकर आरोपी चमन सिंह ने उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया। उसकी चीख पुकार सुनकर वह मौके पर पहुंचा और चमन सिंह को पकड़ लिया। किसी तरह वह उसकी पकड़ से छूट कर भाग गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना की। आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। संवाद