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Pilibhit News: खाद्य सुरक्षा के 13 वादों का निस्तारण, चार लाख से अधिक जुर्माना

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एडीएम वित्त एवं राजस्व न्यायालय ने मार्च के अंतिम सप्ताह में की सुनवाई
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पीलीभीत। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व न्यायालय ने मार्च के अंतिम सप्ताह में खाद्य सुरक्षा के 13 वादों का निस्तारण किया। दूध, बेसन, बर्फी, स्वाद रस्क और पनीर आदि खाद्य पदार्थों का नमूना अधोमानक मिलने पर दायर इन मामलों में चार लाख रुपये से अधिक का जुर्माना भी लगाया है।
एडीएम वित्त एवं राजस्व न्यायालय ने जांच में अधोमानक मिले दूध के वाद का निपटारा करते हुए विक्रेता मो. नसीम खान पर 25 हजार का जुर्माना लगाया। स्वाद सूजी रस्क का नमूना फेल हो जाने के मामले में न्यायालय ने शहर के मोहल्ला पंजाबियान निवासी मो. साहिद पर 40 हजार रुपये जुर्माना लगाया। इसी तरह छेना रसगुल्ला का नमूना जांच में फेल होने पर दायर वाद में मो. इरफान पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। बीसलपुर के काराेबारी अरशद व नवी अहमद पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दूध विक्रेता निर्मल सिंह पर 25 हजार, दूध विक्रेता शिवम पर भी 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पनीर का नमूना अधोमानक मिलने के वाद में मोहल्ला फीलखाना निवासी अजीम अहमद पर 40 हजार रुपये व विक्रेता रघुबीर व डेयरी संचालक निरभान सिंह पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। बर्फी का नमूना फेल होने के बाद खाद्य विक्रेता दीपक यादव व दुकान स्वामी मुकेश कुमार पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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जांच में यमी नूडल्स अधोमानक मिलने पर दायर वाद में एडीएम न्यायालय ने कारोबारी सत्य प्रकाश गुप्ता पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। इसी तरह अंकित कुमार अग्रवाल पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। किशमिश का नमूना फेल होने के वाद में व्यापारी सूरजभान पर 25 हजार और साबुत धनिया अधोमानक मिलने पर दायर वाद में न्यायालय ने 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। संवाद
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