पीलीभीत। दवा लेने गई बालिका को बहला-फुसलाकर भगा कर ले जाने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/ पाक्सो एक्ट त्रिभुवन नाथ पासवान ने सहारनपुर निवासी दोषी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना राशि जमा होने पर पीड़िता को नियमानुसार 75 प्रतिशत राशि दिए जाने का आदेश दिया।
थाना कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति ने कोतवाली में तहरीर देकर कहा कि 28 सितंबर 2017 को दोपहर 12 बजे उसकी नाबालिग पुत्री दवा लेने अस्पताल गई थी। शाम तक वापस न लौटने पर परिवार के लोगों के साथ काफी तलाश किया, मगर वह नहीं मिली। तब उसे एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी पुत्री को एक लड़के के साथ गौहनिया चौराहे पर जाते देखा है। पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता को पकड़ लिया और न्यायालय में बयान कराया। विवेचना में जिला सहारनपुर के ग्राम खानपुर निवासी फरमान को दोषी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने दोनों ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।