नोएडा में अवैध खनन मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल ( एनजीटी) ने 17 आरोपियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।
वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, स्टेट इनवायर्नमेंट इंपैक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी ऑफ यूपी व इंडियन एयरफोर्स को भी नोटिस जारी किया गया है।
ट्रिब्युनल ने अवैध खनन के मामले में बीते पांच अगस्त को आदेश जारी किया था, जिसमें सभी नदियों के किनारे खनन पर रोक लगा दिया था।
पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी लेने के बाद ही खनन की छूट दी गई थी। इसके बाद भी खनन जारी रखने के आरोप में 18 को नोटिस जारी किया गया था।
इन आरोपियों को अगली सुनवाई पर उपस्थित होने का आदेश दिया गया था, मगर बृहस्पतिवार को सुनवाई केदौरान ये एनजीटी में उपस्थित नहीं हुए, सिर्फ एक डंपर चालक ही सुनवाई के दौरान मौजूद रहा।
आदेश की अवमानना करने पर एनजीटी ने यह आदेश जारी कर दिया है।
सुनवाई के दौरान ट्रिब्युनल के समक्ष उपस्थित जिले के एसएसपी बताया कि, अवैध खनन मामले में चार एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
ट्रिब्युनल ने अब एक नवंबर को अगली सुनवाई तय की है। वहीं, अवैध खनन मामले में ही नोएडा लोकमंच की याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, स्टेट इनवायर्नमेंट इंपैक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी ऑफ यूपी के अलावा इंडियन एयरफोर्स से भी जवाब तलब किया है।
याचिका में कहा गया है कि तिलपत के पास यमुना किनारे स्थित 4600 एकड़ जमीन पर 25-30 वर्षों से इंडियन एयरफोर्स की कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, सिर्फ खनन हो रहा है, जिससे नदी के पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है।
एनजीटी ने तीनों पक्षों को 28 अक्तूबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है।