दिल्ली में नियमों की अनदेखी करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले रेस्तरां मालिकों पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने शिकंजा कस लिया है।
एनजीटी ने प्रदूषण फैला रहे हौज खास, दिल्ली स्थित 34 रेस्तरां को तत्काल प्रभाव से बंद करने को कहा है।
शुक्रवार को पंकज शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डॉ. पी ज्योतिमणी की अध्यक्षता वाली बेंच ने बिना अनुमति के संचालित हौज खास के 34 रेस्तरां को बंद कराने को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (डीपीसीसी) को आदेश जारी किया।
बेंच ने कहा है कि 24 सितंबर को अगली सुनवाई तक इन्हें बंद रखा जाए। ये रेस्तरां वायु और जल प्रदूषण फैलाने के साथ-साथ पीने योग्य पानी को सड़कों पर बहा रहे हैं।
वहीं, एनजीटी ने डीपीसीपी की कार्यप्रणाली पर भी तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि कुकरमुत्ते की तरह उपज रहे रेस्तरां के बारे में डीपीसीसी को जानकारी न हो, ऐसा नहीं हो सकता।
तेजी से बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के स्तर से चिंतित कोर्ट ने डीपीसीपी के सदस्य सचिव को अगली सुनवाई से पहले इस संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए तलब भी किया है।
मालूम हो कि पंकज ने याचिका में कहा था कि हौजखास में 33 रेस्तरां बिना अनुमति के संचालित हो रहे हैं। मामले की जांच की गई तो कुल 41 रेस्तरां सामने आए और इनमें से 7 पहले ही बंद हो चुके हैं।