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गवाहों ने अदालत जाने से किया इन्कार राजबीर प्रधान और काला को जमानत

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मुजफ्फरनगर। चरथावल क्षेत्र के पावटी खुर्द गांव के चर्चित मुनादी प्रकरण में अदालत ने आरोपी राजबीर त्यागी और काला की जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है। पुलिस विवेचना में ही गवाहों ने अदालत में गवाही से इन्कार कर दिया। बचाव पक्ष ने विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) जमशेद अली की कोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।
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पिछले महीने नौ मई को सोशल मीडिया पर पावटी खुर्द में मुनादी का वीडियो वायरल हुआ था। मुनादी कर रहे कुंवरपाल उर्फ काला ने राजबीर प्रधान का नाम लेकर अनुसूचित जाति के लोागों केा खेतों में नहीं घुसने की बात कही थी। मामला गूंजा तो पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। बचाव पक्ष की ओर से विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) जमशेद अली की कोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया। विवेचक ने विवेचना में लिखा है कि गवाहों ने अदालत में बयान देने की बात से इन्कार किया है। बचाव पक्ष ने एसीजेएम द्वितीय की कोर्ट में चल रहे 23 साल पुराने मुकदमे का भी हवाल दिया है, जिसमें गवाह अदालत नहीं पहुंचे। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद अदालत ने राजबीर प्रधान और काला की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।
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