पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास
मुजफ्फरनगर। अदालत ने पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास सुनाया है। साथ ही 26 हजार रुपये जुर्माना भी किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र कुमार के अनुसार शहर के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने सिविल थाने पर 16 सितंबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी की शादी नौशाद के साथ 16 साल पहले हुई थी। आरोप लगाया था कि नौशाद अपनी पत्नी पर चरित्रहीनता का आरोप लगाकर यातनाएं देता था। साथ ही दहेज की मांग करता था। वादी ने दामाद नौशाद को पैसा भी दिया और उसे सऊदी अरब भेजने का खर्च भी उठाया। मगर आज 16 सितंबर को उसकी बेटी की उसके पति नौशाद ने छुरा घोंप कर हत्या कर दी।
इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामसुध सिंह की अदालत संख्या-5 में हुई। एडीजीसी सतेंद्र कुमार ने कोर्ट में नौ गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए नौशाद को पत्नी की हत्या करने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ 26 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
पुलिस के हमलावर को ढाई साल की सजा
मुजफ्फरनगर। एडीजे बलराज सिंह की कोर्ट संख्या-10 ने पुलिस पर हमला करने के मामले में एक अभियुक्त तुफैल निवासी जैननगर खतौली को ढाई साल के कारावास और दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। एडीजीसी कुलदीप कुमार ने बताया कि तुफैल ने 23 अक्तूबर 2018 को जानसठ रोड पर चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग की थी, जिस पर पुलिस ने उसे जवाबी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तभी से वह जेल में बंद है।