मुजफ्फरनगर जिले के खतौली क्षेत्र के गांव में तीन साल पहले मासूम को पांच रुपये का लालच देकर कुकर्म करने के मामले में दोषी को अदालत ने पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या एक की पीठासीन अधिकारी मंजुला भालोठिया ने फैसला सुनाया।