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UP: मुजफ्फरनगर दंगे के दो मुकदमों में संजीव बालियान, सुरेश राणा, भारतेंद्र और उमेश मलिक पर आरोप तय

Fri, 03 Jan 2025 10:02 PM IST
मोहम्मद मुस्तकीम अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर

सार

मुजफ्फरनगर के नंगला मंदौड़ इंटर कॉलेज में 31 जुलाई 2013 को हुई पंचायत के मामले में 21 आरोपियों के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया गया था। अब आरोप तय हो गए हैं। 
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कोर्ट में पेशी पर आए आरोपी। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान नंगला मंदौड़ पंचायत के दौरान दो अलग-अलग मुकदमों में सांसद हरेंद्र मलिक, पूर्व मंत्री डॉ. संजीव बालियान, एमएलसी अशोक कटारिया, कौशल विकास राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल और पूर्व विधायक उमेश मलिक समेत 19 आरोपियों पर आरोप तय हो गए हैं। गवाही के लिए 30 जनवरी नियत की गई है।
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पेशी पर आई साध्वी प्राची। - फोटो : अमर उजाला
नंगला मंदौड़ इंटर कॉलेज के मैदान पर 31 जुलाई 2013 को हुई पंचायत के मामले में तत्कालीन एडीएम प्रशासन की ओर से 21 आरोपियों के खिलाफ धारा 188 में परिवाद दर्ज कराया गया था। प्रकरण की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन/विशेष एमपी एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी देवेन्द्र सिंह फौजदार ने की।
 

पेशी पर आए आरोपी। - फोटो : अमर उजाला
परिवाद में ये हैं शामिल
कौशल विकास राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व मंत्री सुरेश राणा, सपा सांसद हरेंद्र मलिक, पूर्व मंत्री डॉ. संजीव बालियान, पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह, पूर्व सांसद सोहनवीर सिंह, पूर्व विधायक अशोक कंसल, पूर्व विधायक उमेश मलिक, श्यामपाल, बिट्टू, एमएलसी अशोक कटारिया, साध्वी प्राची, यशपाल पंवार, नृसिंहानंद उर्फ दीपक त्यागी, कल्लू, योगेश, सचिन, रविंद्र और मिंटू अदालत में हाजिर हुए। अदालत ने आरोपियों पर आरोप तय कर दिए। प्रकरण के आरोपी वीरेंद्र सिंह का निधन हो चुका है, जबकि शिव कुमार की पत्रावली अलग कर दी गई थी।
 

भड़काऊ भाषण में भी 12 के खिलाफ आरोप तय
नंगला मंदौड़ पंचायत में भड़काऊ भाषण के मुकदमे में 14 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया था। शुक्रवार को आरोपी पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान, पूर्व विधायक उमेश मलिक, साध्वी प्राची, पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री सुरेश राणा, नृसिंहानंद उर्फ दीपक त्यागी, श्यामपाल, बिट्टू, योगेश, सचिन, मिंटू और कल्लू पर आरोप तय हो गए। 
 

धोखाधड़ी के मामले में पूर्व विधायक शाहनवाज की जमानत निरस्त

कूट रचित दस्तावेज से करीब 27 करोड़ रुपये की राजस्व हानि करने के आरोप में पूर्व विधायक शाहनवाज राना की जमानत अर्जी निरस्त कर दी गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-एक के पीठासीन अधिकारी गोपाल उपाध्याय ने सुनवाई की।
सहायक आयुक्त राज्य कर खंड आठ प्रदुम्मन चौधरी ने सिविल लाइन थाने में नौ दिसंबर को सर्व जंबूदीप एक्सपोर्ट कंपनी के डायरेक्टर पूर्व विधायक के बेटे शाह आजम राना के अलावा कामरान राना, जिया अब्बास जैदी और तौसीफ कुरैशी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। 
 
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अदालत में पेश नहीं हुई मिथलेश पाल, 18 जनवरी को सुनवाई

पांच साल पहले धनगर समाज के आंदोलन के दौरान शहर में जाम और धरने-प्रदर्शन के मामले में मीरापुर की रालोद विधायक मिथलेश पाल अदालत में पेश नहीं हुई। बचाव पक्ष की ओर से हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र दिया गया। अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी।
 
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