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पुलिस मुठभेड के मामले में अभियुक्त को दो साल का कारावास

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मुजफ्फरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश ने पुलिस पार्टी पर तमंचे से फायर कर जानलेवा हमला करने के मामले में मुलजिम को दो साल का कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अवैध तमंचा बरामदगी के मामले में एक वर्ष का कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोनों सजायें साथ-साथ चलेंगी। करीब 22 महीने पहले बुढ़ाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में सिपाही गोली लगने से घायल हो गया था।
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एडीजीसी फौजदारी प्रविंद्र सिंह ने बताया जून वर्ष 2020 में बुढ़ाना क्षेत्र के गांव मंदवाड़ा रोड़ पर पुलिस बल चेकिंग कर रहा था। उसी दौरान लुहसाना रोड़ की तरफ से एक संदिग्ध मोटरसाइकिल टॉर्च की रोशनी दिखाई दी। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, तो पुलिस को देखकर अभियुक्त ने जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। जिसमें पुलिस वाले बाल-बाल बच गए। उसके बाद अभियुक्त की मोटरसाइकिल मंदवाड़ा रोड़ पर 150 मीटर दूर जाकर फिसल गई। अभियुक्त मौके से फायरिंग करता ईख के खेत में घुस गया। फायरिंग में गोली लगने से सिपाही प्रदीप घायल हो गया। पुलिस ने घेरकर अभियुक्त जाहिद निवासी सफीपुर पट्टी कस्बा बुढ़ाना को अवैध तमंचा कारतूस के गिरफ्तार कर लिया था। मौके से एक बिना कागजात की मोटरसाइकिल बरामद की गई थी। मामले का परीक्षण अपर सत्र न्यायालय कोर्ट न0-13 में हुआ। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश शक्ति सिंह ने अभियुक्त को सजा सुनाई है।
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