जानलेवा हमले के दो दोषियों को सात-सात साल कैद
मुजफ्फरनगर। बझेड़ी फाटक के निकट तमंचा फैक्टरी पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के दो दोषियों को कोर्ट ने सात-साल साल कैद की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार सिविल लाइंस थाना पुलिस ने कुछ समय पूर्व बझेड़ी फाटक के पास चलाई जा रही तमंचा फैक्टरी का भंडाफोड़ किया था। थाना प्रभारी की ओर से मामले में मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए दो आरोपियों मुस्तकीम निवासी गांव शेरपुर और रहीसूद्दीन निवासी गांव तावली के खिलाफ पुलिस टीम पर कातिलाना हमले के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। मौके से थाना पुलिस द्वारा बड़ी संख्या में तमंचे व उपकरण बरामद किए गए थे।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कमल कुमार ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधेश्याम यादव की अदालत संख्या-नौ में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी ने छह लोगों की गवाही कराते हुए पुख्ता दलीलें और सबूत पेश किए। इनके आधार पर सत्र न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों मुस्तकीम व रहीसूद्दीन को कातिलाना हमले का दोषी करार देते हुए सात-सात साल की कैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।