संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। खेत में चारा लेने गई युवती के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में कोर्ट ने दो दोस्तों को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोनों को दोषमुक्त कर दिया।
अभियोजन के अनुसार थाना सिखेड़ा क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती को खेत में खींचकर छेड़छाड़ की गई थी। इस मामले में युवती के भाई ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि उसकी 19 वर्षीय बहन चार अक्टूबर 2017 को घर से खेत पर पशुओं का चारा लेने गई थी। जब वह खेत से लौट रही थी तो वहां दो युवक गुल्लू पुत्र बिजेन्द्र और अंकुश उर्फ घोड़ी पुत्र सतीश आए। दोनों फोन पर बात कर रहे थे, जब उसकी बहन आगे बढ़ी तो दोनों ने उसे खेत में खींच लिया। जहां उसके साथ छेड़छाड़ और सामूहिक दुष्कर्म किया गया। किसी को कुछ बताने पर दोनों ने जान से मारने की धमकी दी। घटना के मुकदमे की सुनवाई पाक्सो एक्ट कोर्ट प्रथम की पीठासीन अधिकारी मंजुला भलौटिया ने की। कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोनों आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया, जबकी छेड़छाड़ के मामले में दोषसिद्ध करते हुए पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।