वहीं, सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल की। उधर, मृतक के पिता ब्रजपाल सिंह ने थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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एससी/एसटी एक्ट में चल रही थी सुनवाई
प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायालय एससी/एसटी एक्ट में चल रही थी। बृहस्पतिवार को अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए फैसला सुनाया। दोनों को धारा 302 में उम्रकैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। उधर, दोषी बिजेंद्र को आर्म्स एक्ट में तीन साल की सजा सुनाई गई है।