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गौड़ीय मठ प्रकरण में पीड़ित बच्चों की गवाही 18 को होगी

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मुजफ्फरनगर। गौड़ीय मठ प्रकरण में बच्चों का यौन उत्पीड़न किए जाने के मामले में पॉक्सो कोर्ट में पीड़ित बच्चों की गवाही अब 18 सितंबर को होगी। मंगलवार को गवाही नहीं हो सकी। कोर्ट ने अगली तारीख लगा दी। मठ संचालक और उसके शिष्य पर आरोप तय हो चुके हैं।
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चाइल्ड हेल्प लाइन ने जुलाई माह में कार्रवाई करते हुए शुकतीर्थ के गौड़ीय मठ से दस बच्चों को मुक्त कराया था। बच्चों के बयान और मेडिकल जांच में यौन उत्पीड़न की पुष्टि होने पर मठ संचालक भक्ति भूषण गोविंद और उसके शिष्य कृष्ण मोहनदास के खिलाफ संबधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने आरोपी मठ संचालक और उसके शिष्य को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मिजोरम के मामित जिले के छह और त्रिपुरा के नॉर्थ त्रिपुरा जिले के चार बच्चों के साथ गौड़ीय मठ में यौन शोषण होने के मामले में भोपा पुलिस न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संजीव कुमार तिवारी की अदालत में यह मामला है। विशेष अधिवक्ता पॉक्सो दिनेश शर्मा ने बताया कि इस मामले में 11 सितंबर को अदालत ने दोनों आरोपियों भक्ति भूषण गोविंद और उसके शिष्य कृष्ण मोहनदास पर आरोप तय कर दिए थे। अब मुकदमे में ट्रायल शुरू हो गया है। कोर्ट ने साक्ष्य और गवाहों की गवाही के लिए मंगलवार की तारीख नियत की थी, मगर हड़ताल के कारण गवाही नहीं हो सकी। अब बच्चों की गवाही के लिए कोर्ट ने 18 सितंबर की तारीख लगाई है।
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