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UP: चार चकरोड कब्जाने के मामले में आईपीएल रोहाना पर वाद दायर, कोर्ट में 28 जुलाई को होगी सुनवाई

Sat, 16 Jul 2022 10:17 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर

सार

चार चकरोड कब्जाने के मामले में 28 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई होगी। इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) रोहाना के खिलाफ वाद दायर हो गया है।
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इंडियन पोटाश लिमिटेड - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) रोहाना के खिलाफ दो साल से चार चकरोड की करीब पांच बीघा जमीन कब्जाने की शिकायत पर वाद दायर हो गया है। मुजफ्फरनगर की सदर तहसीलदार ने मिल अधिकारी को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तिथि तय की गई है।

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बेगमपुर बहेड़ी निवासी सोमदत्त रूहेला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत करते हुए बताया था कि आईपीएल ने चार चकरोड पर कब्जा कर लिया। यही नहीं जमीन पर कब्जा कर डिस्टलरी भी बना दी। जगह की चारदीवारी कर दी गई। रोहाना मिल के मैनेजर पर अभद्रता का आरोप लगाया गया था। सीएम तक मामला पहुंचा तो जांच शुरू हुई। मंडलायुक्त के निर्देश पर तहसील की टीम ने जांच की। तहसीलदार अभिषेक शाही ने बताया कि वाद दर्ज कर नोटिस जारी किया गया है। उनके न्यायालय में मामले की सुनवाई होगी।

पांच बीघा जमीन की कीमत 98 लाख रुपये
लखनऊ तक मामला गूंजा तो जांच शुरू हुई। राजस्व निरीक्षक राज किशोर त्यागी ने जांच कर रिपोर्ट तैयार की। चकरोड की कीमत 98 लाख 70 हजार रुपये आंकी गई है।

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चकरोड से था ग्रामीणों का आवागमन
शिकायतकर्ता का कहना है कि रोहाना चीनी मिल आने के लिए पहले ग्रामीण इन चकरोड का प्रयोग करते थे। मिल ने यहां पर डिस्टलरी का निर्माण दो साल पहले शुरू किया था और चारों रास्तों पर कब्जा कर लिया।

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