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छात्र-छात्राओं को पॉक्सो एक्ट की जानकारी दी

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मुजफ्फरनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से श्रीराम कालेज आफॅ लॉ में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सलोनी रस्तोगी ने छात्र-छात्राओं को बालक-बालिकाओं की सुरक्षा आदि को लेकर बनाए गए विभिन्न कानूनों के बारे में जानकारी दी और पॉक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस) एक्ट 2012 के बारे में विस्तार से बताया।
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सलोनी रस्तोगी ने बताया कि हमारे देश में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे बड़ी संख्या में हैं। जो कुल जनसंख्या का 40 प्रतिशत है तथा वर्ल्ड चाइल्ड पोपुलेशन का 20 प्रतिशत है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार प्रदत्त करता है, जो बच्चों को गर्भ से ही प्राप्त हो जाता है। अनुच्छेद 21-ए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, जिसे लागू करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लाया गया। अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध तथा अनुच्छेद 24 बालश्रम के विरुद्ध बच्चों को अधिकार प्रदान करता है। बच्चों के विरुद्ध बढ़ रहे अपराधों को रोकने के लिए पॉक्सो एक्ट 2012 पारित किया गया, जिसमें बच्चों के विरुद्ध होने वाले लैंगिक अपराधों के लिए तीन वर्ष के कारावास से लेकर मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। इस अवसर पर डा. प्रेरणा मित्तल, डा. आरपी सिंह, डा. आदित्य गौतम, डा. पूनम, अनुज, ज्योति, वैशाली, संजीव आदि मौजूद रहे।
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