मुजफ्फरनगर। करीब 13 साल पहले बरवाला बिजलीघर की लाइन ठीक करते समय संविदा लाइनमैन समेत दो लोगों की मौत के मामले में आरोपी एसएसओ अजय कुमार को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया गया। अपर सत्र न्यायालय/एफटीसी- 2 के पीठासीन अधिकारी कमलापति-II ने फैसला सुनाया।
वादी इशाक ने 20 सितंबर 2013 को शाहपुर थाने पर एसएसओ के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। वादी का कहना था कि उसका भतीजा संविदा लाइनमैन शाहरुख 19 सितंबर की रात लगभग आठ बजे अपने साथी गय्यूर एवं तराबू के साथ बरवाला फीडर का शटडाउन लेकर लाइन की मरम्मत करने के लिए गए थे।
आरोप लगाया गया कि सिसौली निवासी एसएसओ अजय कुमार ने लाइन चालू कर दी, जिस कारण शाहरुख और तराबू की मौत हो गई और गय्यूर गंभीर रूप से झुलस गया था। पुलिस ने एसएसओ के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अदालत में गवाह पक्षद्रोही हो गए। साक्ष्य के अभाव में आरोपी एसएसओ को अदालत ने दोषमुक्त करार दिया है। ब्यूरो