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स्कूल संचालक योगेश चौहान की जमानत मंजूर

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स्कूल संचालक योगेश चौहान की जमानत मंजूर
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मुजफ्फरनगर। भोपा क्षेत्र की 17 छात्राओं के साथ छेड़खानी, नशीला खिचड़ी खिलाने के मामले में आरोपी बनाए गए स्कूल संचालक योगेश चौहान को जमानत मिल गई है। विशेष अदालत पोक्सो के न्यायाधीश संजीव तिवारी ने जमानत अर्जी मंजूर की।
प्रयोगात्मक परीक्षा दिलाने के नाम पर छात्राओं को ले जाकर छेड़छाड़ करने के आरोपी योगेश चौहान की अदालत ने जमानत याचिका मंजूर कर ली है। छेड़छाड़ के मामले में एक छात्रा के अभिभावक ने मुकदमा दर्ज कराया था कि स्कूल संचालक योगेश छात्राओं को प्रयोगात्मक परीक्षा दिलाने के बहाने घर से लेकर आया था और देर हो जाने का बहाना बनाकर स्कूल में रोक लिया। रात में खिचड़ी में नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया और उसके बाद छात्राओं के साथ छेड़खानी की गई। अगले दिन उन्हें डराया गया कि किसी को बताया तो उनके परिजनों की हत्या कर दी जाएगी। छात्राओं ने परिजनों को इसकी जानकारी दी।
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सूर्य देव पब्लिक स्कूल भोपा के संचालक योगेश कुमार और जीजीएस इंटरनेशनल स्कूल कम्हेड़ा के संचालक अर्जुन सिंह के खिलाफ छेड़खानी, नशीला पदार्थ देने और पोक्सो एक्ट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुरकाजी के तत्कालीन एसओ विनोद कुमार सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया था। पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में भी यह मामला उठाया था। 10 जनवरी को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी।
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