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लुटेरे को छह साल कैद व जुर्माने की सजा

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लुटेरे को छह साल कैद व जुर्माने की सजा
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मुजफ्फरनगर। शाहपुर क्षेत्र में करीब छह साल पूर्व दुकान बंद कर लौट रहे व्यापारी से 2.70 लाख की लूट करने वाले लुटेरे को एसीजेएम-प्रथम कोर्ट ने दोषी करार देते हुए छह साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।
मुजफ्फरनगर निवासी व्यापारी मोहम्मद रईस 16 फरवरी 2015 को दुकान बंद कर बुढ़ाना से बाइक पर घर लौट रहा था। जैसे ही वह शाहपुर क्षेत्र में उमरपुर भट्ठे के पास पहुंचा, बाइक सवार दो बदमाशों ने उसे ओवरटेक कर रुकवा लिया। लुटेरे व्यापारी से 2.70 लाख रुपये लूटकर फरार हो गए थे। व्यापारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए शाहपुर थाना पुलिस ने शामली जनपद के गढ़ीपुख्ता क्षेत्र के गांव गढ़ी निवासी दीपक सैनी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लूटी गई धनराशि में से सात हजार रुपये भी बरामद किए थे। संयुक्त निदेशक अभियोजन ओमप्रकाश मिश्रा ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई एसीजेएम-प्रथम कोर्ट में न्यायाधीश प्रशांत कुमार सिंह के समक्ष हुई।
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अभियोजन अधिकारी रामअवतार सिंह ने पैरवी करते हुए पुख्ता सुबूत व गवाह कोर्ट में पेश किए। न्यायाधीश ने शनिवार को लुटेरे दीपक सैनी को दोषी करार देते हुए उसे छह साल कैद और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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