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Muzaffarnagar News: उपभोक्ताओं को जबरदस्ती नहीं बेचे जा सकते उत्पाद

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खतौली। उचित दर दुकानों पर राशन डीलर को खाद्यान्नों के अलावा करीब 39 अन्य वस्तुओं को उपभोक्ताओं को बेचने के लिए अनुमति मिली है, लेकिन राशन डीलर किसी भी उपभोक्ता को अन्य वस्तु खरीदने को विवश नहीं कर सकता। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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राशन डीलर साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट, चाय, पैन, कॉपी आदि भी राशन की दुकान पर बेच सकते हैं। पूर्ति निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि शासनादेश 2019 के तहत राशन डीलर अपनी दुकान पर रोजमर्रा की जनोपयोगी वस्तुओं का विक्रय कर सकता है। इसमें नमकीन, सूखे मेवे, मसाले, दूध पाउडर समेत 35 वस्तु शामिल हैं।न राशन डीलर इन वस्तुओं को दुकान पर रखने के लिए बाध्य नहीं है। इसके अलावा उपभोक्ता की मर्जी है कि वह राशन डीलर से इन वस्तुओं को क्रय करे या न करे। राशन डीलर उपभोक्ता को वस्तु खरीदने के लिए भी विवश नहीं कर सकता है। राशन डीलर किसी उपभोक्ता को जबरन अन्य सामान खरीदने के विवश करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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