मुजफ्फरनगर में कोर्ट ने खतौली नगर पालिका अध्यक्ष पारस जैन के खिलाफ दायर की गई इलेक्शन पिटीशन को खारिज कर दिया। एडीजे द्वितीय सुरेंद्र कुमार की अदालत ने चुनाव याचिका पर सोमवार को अपना निर्णय सुनाया। नगर पालिका चुनाव में पारस के प्रतिद्वंद्वी रहे कांग्रेस नेता हाजी इजहार अहमद ने यह याचिका दायर की थी।
चार साल पहले हुए निकाय चुनाव में भाजपा के सिंबल पर पारस जैन खतौली नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए थे, जबकि कांग्रेस के सिंबल पर लडे हाजी इजहार अहमद दूसरे स्थान पर रहे थे। चुनाव परिणाम आने के कुछ दिनों बाद खतौली चेयरमैन पारस जैन के खिलाफ हाजी इजहार अहमद की ओर से कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दायर किया था। इजहार अहमद की ओर से उनके अधिवक्ता ने कोर्ट में कई दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। जिनमें कहा गया था कि पारस जैन और अभिषेक जैन एक ही व्यक्ति है। पारस जैन ने दोनों नाम से पासपोर्ट बनवाए तथा फर्जी जन्म तिथि प्रमाणपत्र बनवा कर नामांकन पत्र भरा था। इस चुनाव याचिका की सुनवाई एडीजे द्वितीय सुरेंद्र कुमार की कोर्ट में हुई।
यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक निर्णय देने के आदेश भी दिए थे, जिस कारण कोर्ट में इस मामले की सुनवाई बीते दो सप्ताह से लगातार हो रही थी। दोनों पक्षों को अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूरा समय दिया गया। सोमवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद खतौली नगर पालिका अध्यक्ष पारस जैन के खिलाफ दायर की गई चुनाव याचिका को खारिज कर दिया।