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Muzaffarnagar News: अधिवक्ता की जमानत अर्जी पर आदेश सुरक्षित

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मुजफ्फरनगर। गैंगस्टर नीरज बाबा के प्रकरण में फर्जी जमानत दाखिल करने के आरोपी अधिवक्ता योगेंद्र कुमार की जमानत अर्जी पर जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। पीठासीन अधिकारी ने आदेश सुरक्षित कर लिया।
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सिविल लाइन पुलिस के मुकदमा कायम करने के बाद तीन दिसंबर को नंगला बुजुर्ग निवासी अधिवक्ता योगेंद्र कुमार को निचली अदालत ने न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेजा था। बचाव पक्ष ने निचली अदालत ने निरस्त होने के बाद जिला सत्र न्यायाधीश बीरेंद्र कुमार सिंह की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की। बृहस्पतिवार को बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनिल जिंदल ने अदालत में बहस की। तर्क रखा कि अधिवक्ता ने कोई गैरकानूनी कार्य नहीं किया है। सिर्फ पेशे के अनुसार काम जमानतनामों की प्रक्रिया को पूरा किया।
17 सितंबर 2022 को गैंगस्टर नीरज बाबा के जमानतनामे तस्दीक के लिए मेरठ जनपद के थाना हस्तितनापुर एवं तहसील मवाना से भेजे गए थे। वहां से तस्दीक होने के बाद सात अक्तूबर 2022 पंजीकृत डाक द्वारा संबंधित न्यायालय अपर सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या-4 में भेजे गए। 20 दिन बाद जमानतनामों की कार्रवाई पूरी होने के बाद आरोपी का रिहाई आदेश जिला कारागार मुजफ्फरनगर भेजा गया। इस प्रकरण में वकील ने जामिनान को व्यक्तिगत जानने का उल्लेख नहीं किया, बल्कि सिर्फ यह अंकित किया जामिनान ने उनके सामने अपने-अपने हस्ताक्षर किए है। अदालत ने सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित कर लिया है।
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